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बन्दियो के बताये अधिकार

 संवाददाता 


बाराबंकी।उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की मंशानुरूप एवं रवीन्द्र नाथ दूबे जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में जिला कारागार, बाराबंकी में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कारागार में निरूद्ध बन्दियों एवं जिला कारागार के अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।इस शिविर में  नाजनीन बानो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बन्दियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते हुये बताया गया कि प्रत्येक बन्दी को कानून में विभिन्न प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त है जैसे किसी बन्दी के पास अधिवक्ता नही होता है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दे सकता है, प्रत्येक बन्दी को अपने घर वालो से मुलाकात करने का, पढ़ने का अधिकार, परिजनों से मिलने का अधिकार, फोन पर परिजनों से बात करने का अधिकार, इलाज का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार आदि प्राप्त हो।उक्त शिविर में विनोद कुमार तिवारी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के द्वारा लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के बारे में बन्दियों को जागरूक करते हुये बताया गया कि जिन बन्दियों के पास अपने मुकदमें की पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नही है तथा वह अपना अधिवक्ता करने में सक्षम नही है वह जेल अधीक्षक के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी को निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किये जाने पत्र प्रेषित कर सकते है तथा पत्र के माध्यम से बन्दियों को डिफेन्स काउन्सिल प्रदान कर दिया जाता है जिसके जरिये वह अपने मुकदमें की पैरवी कर सकते है। डिफेन्स काउन्सिल सरकार की ओर से बन्दियों को निःशुल्क प्रदान किये जाते है तथा सरकार की यह मंशा होती है कि प्रत्येक बंदी जो अपने मुकदमें की पैरवी नही कर सकते है उनको अपने मुकदमें की पैरवी करने का विधिक अधिकार प्राप्त है।
इस अवसर पर जेलर आलोक शुक्ला, विनोद कुमार तिवारी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, श्री तेज शंकर श्रीवास्तव असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, मनीष सिंह डिप्टी जेलर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मो0 सलमान कनिष्ठ लिपिक उपस्थित रहें।

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