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पास्को एक्ट व महिला कानूनों पर जागरूकता

 संवाददाता


बाराबंकी।उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की मंशानुरूप एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी के तत्वाधान में तथा रवीन्द्र नाथ दूबे जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष दिशा निर्देशन में नाजनीन बानो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी की अध्यक्षता में राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, बाराबंकी मे महिला सशक्तीकरण एवं बालिकाओं के अधिकार व पाक्सो अधिनियम पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का शुभारम्भ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया।इस अवसर पर  ओ0पी0 त्रिपाठी, जिला विघालय निरीक्षक, पूनम सिंह प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, नमिता पंकज रिसोर्स पर्सन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर सौरभ शुक्ला कनिष्ठ लिपिक, मोहित प्रजापति के अतिरिक्त विद्यालय की छात्राएं उपस्थित रही। नाजनीन बानो के द्वारा पाक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी देते हुये बताया गया कि महिला एंव बाल विकास मंत्रालय द्वारा साल 2012 में पाक्सो एक्ट-2012 के नाम से किया गया था। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार से सैक्सुअल शोषण करने वाले व्यक्ति पर इस एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। इस कानून का निर्माण नाबालिग बच्चों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, पोर्नाेग्राफी और छेड़छाड़ के मामलों को रोकने के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त बालिकाओं को शिक्षा की महत्व के बारे बताया गया कि शिक्षा ही हमें सही गलत, न्याय अन्याय में फर्क सिखाती है, शिक्षा के जरिये ही अच्छे भविष्य का निर्माण किया जा सकता है और समाज की कुरीतियों को दूर किया जा सकता है।ओ0पी0 त्रिपाठी, जिला विघालय निरीक्षक द्वारा बालिकाओं मौलिक अधिकारो एवं मौलिक कर्तव्यों के बारे विस्तृत रूप से बताया गया, तथा बालिकाओं को मौलिक कर्तव्यों का समुचित प्रकार से निर्वहन करने के लिए जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के अन्तर्गत शिविर में उपस्थित सभी लोगो को अमृत काल के पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। 
मंच का संचालन दीपशिखा त्रिपाठी के द्वारा किया गया एवं श्रीमती पूनम सिंह के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।
विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर उपस्थित बालिकाएं लाभवान्वित हुई एवं हर्ष व्यक्त किया गया।

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